राज्यसभा का नियम 267
भारतीय राजनीति
06-Dec-2024
नियम 267:
- यह विधेयक सांसदों को दिन के एजेंडे में शामिल न किये गए अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा करने के लिये नियमों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति देता है।
- सांसदों को उस दिन सुबह 10 बजे से पूर्व सूचना देनी होगी जिस दिन वे नियम 267 लागू करना चाहते हैं।
- नियम को निलंबित करने का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाता है और यदि पारित हो जाता है, तो नियम को उस विशेष चर्चा के लिये अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है।
- 1990 के बाद से इस नियम का 11 बार उपयोग किया गया है, जिसमें खाड़ी युद्ध, भ्रष्टाचार और विमुद्रीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी शामिल है।
- नियम 267 का अंतिम बार प्रयोग वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के विषय पर किया गया था।
- सभापति एम. वेंकैया नायडू ने वर्ष 2017 से नियम 267 को लागू करने के सैकड़ों नोटिसों को खारिज कर दिया है, जिसमें राफेल सौदा और GST कार्यान्वयन जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिससे इसके उपयोग में पाँच वर्ष का अंतराल हो गया है।
नियम 176 :
- महत्त्वपूर्ण विषयों पर अल्पकालिक चर्चा की सुविधा प्रदान करता है, जो आमतौर पर ढाई घंटे से अधिक नहीं चलती।
- नियम 176 के लिये किसी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान की आवश्यकता नहीं है; सांसद इस मुद्दे पर संक्षिप्त वक्तव्य दे सकते हैं।
- संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देते हैं तथा अन्य सांसद सभापति की पूर्व अनुमति से इसमें भाग ले सकते हैं।
- अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिये कि चर्चा संक्षिप्त रहे, भाषणों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
- नियम 176 के तहत चर्चा का निर्धारण सदन के नेता या विधान परिषद के नेता के परामर्श से किया जाता है।
- नियम 176 समसामयिक विषयों पर त्वरित चर्चा के लिये स्थापित किया गया है और यह नियम 267 की अपेक्षा कम औपचारिक प्रक्रिया है।
नियम 267 और नियम 176 के बीच मुख्य अंतर :
|