उपराष्ट्रपति को हटाना

भारतीय राजनीति


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 20-Dec-2024

चर्चा में क्यों?  

राज्य सभा के उपसभापति ने भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।  

अविश्वास प्रस्ताव  

  • इसे सरकार के बहुमत समर्थन का मूल्यांकन करने के लिये लोकसभा में (राज्यसभा में नहीं) पेश किया जाता है।  
  • इसे पारित करने के लिये कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को त्याग-पत्र देना होगा।  
  • ये प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण राजनीतिक साधन होते हैं, जिन्हें प्राय: तब प्रस्तुत किया जाता है जब यह माना जाता है कि सरकार ने अपने बहुमत का समर्थन खो दिया है

उपराष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान  

भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ  

  • अनुच्छेद 63: भारत के उपराष्ट्रपति का पद स्थापित करता है।  
  • अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है।  
  • अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का पालन करते समय उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और संबंधित भत्ते ज़ब्त कर लेता है।  

पात्रता मापदंड  

  • अनुच्छेद 66:  
    • भारतीय नागरिक होना चाहिये
    • कम से कम 35 वर्ष की आयु 
    • राज्य सभा सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र  
    • सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रख सकता।  

चुनाव प्रक्रिया  

  • अनुच्छेद 68: रिक्त पद के लिये चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिये।  
  • अनुच्छेद 324: भारत का चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की देख-रेख करता है।  
  • निर्वाचक मंडल: इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।  

शपथ और कार्यकाल  

  • अनुच्छेद 69: उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेता है।  
  • अनुच्छेद 67: पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है, लेकिन उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बना रहता है।  

निष्कासन प्रक्रिया  

  • अनुच्छेद 67(b)  
    • इसके लिये 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ राज्य सभा में प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित होना तथा लोक सभा द्वारा सहमति होना आवश्यक है।  
    • अनुच्छेद 92 के अनुसार अध्यक्ष या उप-सभापति निष्कासन कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते।  

शक्तियाँ और प्रकार्य  

  • यदि कोरम पूरा न हो तो सदन की कार्यवाही स्थगित या निलंबित कर दी जाती है।  
  • दलबदल के लिये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सभा सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लिया गया।  
  • व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति सहित प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करते हैं।  
  • संविधान और सदन के नियमों की व्याख्या करना तथा निर्णय अंतिम माने जाते हैं।

क्या आप जानते हैं?  

  • भारत के उपराष्ट्रपति: श्री जगदीप धनखड़ 
  • राज्यसभा के उपसभापति: श्री हरिवंश नारायण सिंह