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 06-Mar-2025

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

विविध

परिचय  

PM-SYM असंगठित श्रमिकों के लिये सार्वभौमिक पेंशन कवरेज़ सुनिश्चित करता है, जिससे भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मज़बूत होती है।  

  • असंगठित क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है।  
  • ई-श्रम पोर्टल (वर्ष 2024) पर 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं।  
  • मंत्रालय: श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया।  
  • उद्देश्य: एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना जो 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करती है।  
  • पेंशन फंड प्रबंधक: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)।  
  • नामांकन: यह सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) या मानधन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।  
  • ग्राहक अंशदान: भुगतान बचत बैंक खाते या जन-धन खाते से जुड़ी ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाता है।  

अतिरिक्त सुविधाएँ  

  • पारिवारिक पेंशन: यदि पेंशन प्राप्त करते समय किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी पेंशन राशि का 50% प्राप्त करने का पात्र है।   
    • पति या पत्नी या तो अंशदान जारी रखते हुए योजना को जारी रख सकते हैं या निकासी नियमों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकते हैं।  
  • डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल: नामांकन को बढ़ावा देने के लिये नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की ओर से प्रीमियम में योगदान करने के लिये प्रोत्साहित करना।  

कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति  

  • कवरेज़: 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित।  
  • नामांकन: लगभग 46,12,330 (मार्च 2025 तक)।  
  • शीर्ष 3 राज्य: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।