06-Mar-2025
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
विविध
परिचय
PM-SYM असंगठित श्रमिकों के लिये सार्वभौमिक पेंशन कवरेज़ सुनिश्चित करता है, जिससे भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मज़बूत होती है।
- असंगठित क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है।
- ई-श्रम पोर्टल (वर्ष 2024) पर 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं।
- मंत्रालय: श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- उद्देश्य: एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना जो 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- पेंशन फंड प्रबंधक: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)।
- नामांकन: यह सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) या मानधन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
- ग्राहक अंशदान: भुगतान बचत बैंक खाते या जन-धन खाते से जुड़ी ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाता है।
अतिरिक्त सुविधाएँ
- पारिवारिक पेंशन: यदि पेंशन प्राप्त करते समय किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी पेंशन राशि का 50% प्राप्त करने का पात्र है।
- पति या पत्नी या तो अंशदान जारी रखते हुए योजना को जारी रख सकते हैं या निकासी नियमों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकते हैं।
- डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल: नामांकन को बढ़ावा देने के लिये नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की ओर से प्रीमियम में योगदान करने के लिये प्रोत्साहित करना।
कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति
- कवरेज़: 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित।
- नामांकन: लगभग 46,12,330 (मार्च 2025 तक)।
- शीर्ष 3 राज्य: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।