उत्तर पूर्व अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)
विविध
28-Nov-2024
चर्चा में क्यों?
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) के तहत ₹3417.68 करोड़ की 90 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है । इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना है।
पूर्वोत्तर अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) क्या है ?
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- प्रारंभ: वर्ष 2017-18 में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये।
- योजना की समय अवधि: इस योजना को शुरू में 31 मार्च, 2022 तक लागू किया गया था। बाद में सरकार द्वारा इसे 1 अप्रैल, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दिया गया।
- NESIDS के घटक
- इसके विस्तार के दौरान, NESIDS को दो घटकों में पुनर्गठित किया गया:
- NESIDS (सड़क):
- प्रशासित: उत्तर पूर्वी परिषद (NEC)
- फोकस: पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों, पुलों और सहायक बुनियादी ढाँचे का विकास।
- NESIDS (सड़क अवसंरचना के अलावा- OTRI):
- प्रशासित: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ( MDoNER )
- फोकस: निम्नलिखित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का निर्माण:
- स्वास्थ्य देखभाल: प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ।
- शिक्षा: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये बुनियादी ढाँचा।
- जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन: स्वच्छ जल आपूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- औद्योगिक एवं विमानन विकास: औद्योगिक केंद्र एवं नागरिक विमानन परियोजनाएँ।
- खेल एवं दूरसंचार: खेल अवसंरचना का निर्माण तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
- परियोजना पात्रता: ₹5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक की परियोजनाएँ वित्तपोषण के लिये पात्र हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में:
राज्य |
राजधानी |
NESIDS आवंटित राशि |
मुख्यमंत्री |
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य का दर्जा |
अरुणाचल प्रदेश |
ईटानगर |
603.91 |
पेमा खांडू |
55वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 |
असम |
दिसपुर |
1392.43 |
हिमंत बिस्वा सरमा |
22वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 |
मणिपुर |
इम्फाल |
349.59 |
एन. बीरेन सिंह |
27वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 (UT)
राज्य का दर्जा 1972 पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत
|
मेघालय |
शिलांग |
204.29 |
कॉनराड संगमा |
राज्य का दर्जा 1972 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971
|
मिज़ोरम |
आइज़ोल |
205.32 |
लालदुहोमा |
53वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 |
नगालैंड |
कोहिमा |
193.72 |
नेफियू रियो |
13वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 |
सिक्किम |
गंगटोक |
157.76 |
प्रेम सिंह तमांग |
36वाँ संविधान संशोधन अधिनियम |
त्रिपुरा |
अगरतला |
310.66 |
माणिक साहा |
राज्य का दर्जा 1972, के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 |