21-Feb-2025
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
भारतीय राजनीति
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने हाल ही में अपना 22वाँ स्थापना दिवस मनाया।
NCST: परिचय
- NCST एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से की गई है।
- इस संशोधन ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया:
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
- संरचना: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य। सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट के माध्यम से की जाती है।
- कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्यों के लिये 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल)
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- अधिदेश
- संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों (ST) को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित मामलों की जाँच, निगरानी और पूछताछ करना।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।