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 21-Feb-2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

भारतीय राजनीति

चर्चा में क्यों?  

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने हाल ही में अपना 22वाँ स्थापना दिवस मनाया।  

NCST: परिचय 

  • NCST एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से की गई है।  
  • इस संशोधन ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया:  
    • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)  
    • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)  
  • संरचना: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य। सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट के माध्यम से की जाती है।  
  • कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्यों के लिये 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल)  
  • मुख्यालय: नई दिल्ली  
  • अधिदेश  
    • संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों (ST) को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित मामलों की जाँच, निगरानी और पूछताछ करना।  
    • अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।