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राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (NADA)

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 12-Sep-2024

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) द्वारा 21 जून, 2024 को पहलवान बजरंग पुनिया पर किये गए अनंतिम निलंबन को रद्द करके उन्हें अंतरिम राहत देने से मना कर दिया।

राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (NADA)

  • स्थापना: 24 नवंबर, 2005
  •  विज़न: भारत में डोप मुक्त वातावरण बनाना और खेलों में निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना
  • उद्देश्य
  • स्वच्छ खेल अभ्यास सुनिश्चित करना
  • डोपिंग रोधी संसाधनों को साझा करना
  • निष्पक्ष खेल को प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त प्रयासों को बढ़ाना
  • मंत्रालय: युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय

विश्व डोप रोधी एजेंसी (WADA)

  • स्थापना: नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत।
  • मुख्यालय:  मॉन्ट्रियल, 
  • मान्यता प्राप्त: खेल में डोपिंग के खिलाफ UNESCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (वर्ष 2005)।
  • भूमिका: सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों का विकास, सामंजस्य एवं समन्वय करना।
  • यह विश्व डोप रोधी संहिता (WADA संहिता) और इसके मानकों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करके, डोपिंग की घटनाओं की जाँच करके, डोपिंग पर अनुसंधान करके तथा खिलाड़ियों एवं संबंधित कार्मिकों को डोपिंग रोधी नियमों के बारे में शिक्षित करके ऐसा करता है।