विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958
भारतीय राजनीति
24-Dec-2024
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से विदेशी घुसपैठ के चलते बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (PAR) को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है।
संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (PAR) की मुख्य विशेषताएँ
- प्रतिबंधित पहुँच
- विदेशियों को पूर्व सरकारी अनुमति के बिना PAR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।
- उन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) प्राप्त करना होगा, जिससे अधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकें।
- संवेदनशील क्षेत्र
- PAR अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों या जातीय तनाव, उग्रवाद या राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों को कवर करता है।
- विश्राम और पुनःस्थापन
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अतीत में अस्थायी छूट दी गई है, जैसे कि वर्ष 2010 में मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड में।
- हालाँकि, उभरती सुरक्षा चिंताओं के कारण इन्हें वापस ले लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप PAR को पुनः लागू कर दिया गया।
विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958
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