19-Mar-2025
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
भारतीय राजनीति
चर्चा में क्यों?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति के लिये एक तटस्थ प्रक्रिया अपनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है ।
CAG: परिचय
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148-151 में CAG से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
- नियुक्ति: CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक वारंट के माध्यम से की जाती है।
- पात्रता: CAG का पद समाप्त होने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय के लिये पात्र नहीं है।
- वेतन और सेवा की शर्ते: इन्हें संसद द्वारा कानून द्वारा या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित किया जाता है।
- निष्कासन: CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है।
- नियुक्ति: CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक वारंट के माध्यम से की जाती है।
- पद की शपथ: CAG को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।
- शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य: अनुच्छेद 149 के अनुसार, CAG संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित संघ, राज्यों और अन्य निकायों के खातों की लेखापरीक्षा के लिये ज़िम्मेदार है।