GST परिषद
भारतीय अर्थव्यवस्था
23-Dec-2024
GST परिषद
- GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) के कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करने के लिये की गई है।
- इसका उद्देश्य पूरे देश में कर ढाँचे को सरल और एकीकृत करना है।
संवैधानिक प्रावधान
- इसकी स्थापना 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 279A के तहत की गई थी।
- इसका गठन वर्ष 2016 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था।
सदस्य
- केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)
- केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त)
- प्रत्येक राज्य अपने वित्त/कराधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री को नामित करता है।
प्रकार्य
- GST दरों, छूटों और कानूनों की अनुशंसाएँ।
- विशिष्ट उत्पादों के लिये दर स्लैब और संशोधन निर्धारित करता है।
- राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के लिये अतिरिक्त दरों पर विचार किया जाता है।
कार्यरत
- निर्णय लेने के लिये तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- कोरम: कुल सदस्यों का 50%
- वोट का वेटेज
- केंद्र सरकार: एक तिहाई
- राज्य सरकारें (संयुक्त): दो-तिहाई
- प्रारंभ में अनुशंसाएँ बाध्यकारी थीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय (2022) ने निर्णय दिया कि वे बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाएँ दोनों GST पर कानून बना सकती हैं।
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