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05 जुलाई, 2024

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 05-Jul-2024

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  करेंट अफेयर्स  

अभ्यास मैत्री 2024

चर्चा में क्यों?

  • भारतीय सेना की टुकड़ी भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री (MAITREE) के 13वें संस्करण के लिये रवाना हुई।
  • यह अभ्यास थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्राकन में आयोजित किया जा रहा है।
  • इसी अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।
  • भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन के साथ-साथ अन्य शाखाओं और सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है।
  • रॉयल थाईलैंड सेना की टुकड़ी में 4 डिवीज़न की पहली बटालियन, 14 इन्फैंट्री रेजिमेंट शामिल हैं।

मैत्री (MAITREE) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • यह अभ्यास वर्ष 2006 में थाई-भारतीय सहयोग क्षेत्र अभ्यास (Thai-Indian Cooperation Field Exercise- TICAFE) के रूप में शुरू हुआ था।
  • वर्ष 2013 में इसका नाम बदलकर मैत्री कर दिया गया, जिसका हिंदी में अर्थ है “दोस्ती”।उद्देश्य: भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना तथा प्रशिक्षण कार्यों को साझा करके सैन्य संबंधों में सुधार करना।

सोपना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 

  • वह त्रिशूर के कलिंगल बागान की एक कृषक हैं।
  • यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)- भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (IISR) द्वारा व्यवसाय विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिये स्थापित किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR)

  • इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  • यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education- DARE), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
  • यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिये सर्वोच्च निकाय है।

भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Spices Research- IISR)

  • यह मूझिक्कल, सिल्वर हिल्स, कोझीकोड, केरल में स्थित है।
  • यह भारत के कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली की एक सहायक संस्था है।
  • संस्थान मसाला फसलों से संबंधित अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये मानक तरीकों को सुनिश्चित करता है, साथ ही कीट तथा रोग प्रबंधन के उपाय भी करता है।

नमो ड्रोन दीदी योजनाचर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ज़ोर दिया।
  • उन्होंने कहा कि देश भर के गाँवों में ड्रोन तैनात करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नमो ड्रोन दीदी (NAMO Drone Didi)' पहल के अनुरूप है।
  • इस पहल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है।
  • उन्होंने बताया कि ड्रोन उद्योग में तकनीकी प्रगति से अनियमित मौसम प्रतिरूप से निपटने में सहायता मिलेगी।
  • ये प्रगति किसानों को उच्च गुणवत्ता और अधिक मात्रा में उपज प्राप्त करने में सहायता करेगी।

नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में:

  • इसका शुभारंभ 11 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया।
  • यह योजना सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आती है।
  • इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर तथा उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिये ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाना है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI) वैश्विक हो गया

चर्चा में क्यों?

  • भारत ने पेरिस के हॉसमैन में विश्व प्रसिद्ध गैलरीज लाफायेट के प्रमुख स्टोर पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) भुगतान का शुभारंभ किया।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI)

  • UPI को 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।
  • यह एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में सक्षम बनाती है, विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध निधि अंतरण और व्यापारिक भुगतानों को एक ही छत्र (Hood) में मिला देती है।
    यह पीयर-टू-पीयर कलेक्शन अनुरोध का भी समर्थन करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार योजनाबद्ध तथा भुगतान किया जा सकता है। UPI वाले अन्य देश श्रीलंका, मॉरीशस, फ्राँस, UAE, सिंगापुर, भूटान एवं नेपाल हैं।

  सामान्य अध्ययन  

भारत का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI)

  • योग्यता:
    • मुख्य न्यायाधीश भारत का नागरिक होना चाहिये।
    • उसे कम-से-कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिये। 
    • उसे कम-से-कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का अधिवक्ता होना चाहिये। 
    • उसे राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिये।
  • मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
    • भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग (2) के तहत की जाती है। 
    • सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। 
    • कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के अधिनियम अथवा संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों के मामले) के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
  • शक्तियाँ और कार्य
    • भारतीय न्यायपालिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। 
    • अनुच्छेद 143 के तहत कानून और संविधान के मामलों पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है।
    • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की न्यायिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है।
    • संविधान की व्याख्या करता है और सुनिश्चित करता है कि इसके प्रावधानों को बरकरार रखा जाए।
    • सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन और कामकाज की देख-रेख करता है।
    • विभिन्न पीठों को मामलों को आवंटित करता है और न्यायाधीशों की सूची तय करता है।
    • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से परामर्श करता है।
    • उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का प्रबंधन करता है।
    • विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों की सुनवाई और निर्णय करता है।
    • मौलिक अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को प्रवर्तित करने के लिये रिट जारी करता है तथा निर्णय पारित करता है।
    • निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील की समीक्षा करता है और उन पर निर्णय लेता है।
    • न्यायाधीशों के महाभियोग से संबंधित कार्यवाही शुरू करता है और उसकी देख-रेख करता है।
    • देश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर सामान्य पर्यवेक्षण करता है। 
    • सभी स्तरों पर न्याय का कुशल और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करता है।
  • हटाना:
    • उन्हें राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब संसद द्वारा राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो।
    • इसके लिये संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत का समर्थन होना चाहिये।
    • हटाने का आधार: सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता (अनुच्छेद 124(4))।
  • वर्तमान CJI: न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़

नोट: विशेष बहुमत

  • इसका तात्पर्य सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थित तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से है।